सड़क दुर्घटना के पीड़ित को 80 हजार रुपये मुआवजा. बीमा कंपनी को भुगतान कर वसूलने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण किन्नौर ने नोगली में हुई एक सड़क दुर्घटना के पीड़ित को 80 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह पहले यह राशि पीड़ित को भुगतान करे। बीमा कंपनी यह राशि वाहन मालिक और चालक से वसूल सकेगी। यह दुर्घटना 4 अगस्त 2021 को सुबह 7:30 बजे हुई थी। देवेंद्र लाल लापरवाही से वाहन चला रहा था। उसने सड़क किनारे खड़े प्यारे लाल को टक्कर मारी, जिससे उन्हें चोटें आईं। चालक देवेंद्र लाल के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो बीमा पॉलिसी का उल्लंघन था। प्यारे लाल ने 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। अधिकरण ने कहा कि उन्हें कुल 80 हजार रुपये का मुआवजा 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दिया जाएगा। बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर यह राशि जमा करनी होगी।