मतदाता स्लिप मतदान के दौरान नहीं होगी मान्य
11 दस्तावेजों में से एक पहचान दस्तावेज दिखाना जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
रिकांगपिओ(किन्नौर)। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी कल्पा सुरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि इस बार निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार बीएलओ की ओर से मतदाताओं को दी मतदाता स्लिप मतदान के दौरान मान्य नहीं होगी और मतदाताओं को अपने मताधिकार के समय मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 पहचान दस्तावेजों में से कोई एक पहचान दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों और डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, संसद और विधान सभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने जिले के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदान के लिए आते समय उपरोक्त 12 पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अवश्य साथ लाएं।