मंडी। सीजेएम मंडी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शिवाबदार क्षेत्र की एक महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक साल के साधारण कारावास और नौ लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई है। महिला ने 2018 में पुष्प राज नामक व्यक्ति से 6.50 लाख रुपये उधार लिए थे। इसे चुकाने के लिए दिया गया चेक बैंक से फंड की कमी के कारण बाउंस हो गया। कोर्ट में महिला ने दलील दी कि उसने कम पैसे लिए थे और चेक सिक्योरिटी के तौर पर खाली दिया था। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि खाली चेक पर हस्ताक्षर करना भी कानूनी देनदारी तय करता है। सबूतों के आधार पर महिला को दोषी पाया गया। संवाद