मंडी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 13 सितंबर को आयोजित होने वाली एनडीए व एनए (II) तथा सीडीएस (II) परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए मंडी उपमंडल में सख्त कदम उठाए गए हैं। उपमंडलाधिकारी (सदर) चंद्र प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 13 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास रैली, जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण कार्य, टेंट लगाने-हटाने तथा हथियार, लाठी या अन्य घातक उपकरण साथ लेकर चलने पर भी मनाही रहेगी। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि आदेशों का कड़ाई से पालन हो सके।