मंडी। वरिष्ठ सिविल जज मंडी की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नमन टेंट सर्विस और उसके प्रोपराइटर पवन कुमार को 8.70 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक को वाद दायर करने से लेकर राशि की पूर्ण वसूली तक 8.60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मासिक रेस्ट के साथ मिलेगा और मुकदमे का खर्च भी प्रतिवादी वहन करेंगे। मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2013 में नमन टेंट सर्विस के प्रोपराइटर पवन कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक की मंडी स्कूल बाजार शाखा से ऋण सुविधा ली थी। इसमें 2.50 लाख रुपये का टर्म लोन और 1.50 लाख रुपये की कैश क्रेडिट सीमा शामिल थी। इसके बदले बैंक के पक्ष में आवश्यक ऋण और हाइपोथेकशन से जुड़े दस्तावेज निष्पादित किए गए। बाद में ऋण की अदायगी नियमित नहीं रही और बैंक के अनुसार कई बार अवसर देने के बावजूद खाता नियमित नहीं किया गया। वर्ष 2016 और 2019 में बैलेंस और सिक्योरिटी कन्फर्मेशन पत्र भी दिए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद बैंक ने वर्ष 2020 में वसूली का मुकदमा दायर किया।