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Mandi News: कब्जे और निर्माण का ठोस सबूत नहीं, दावा खारिज

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मंडी। सरकाघाट सिविल जज कोर्ट नंबर-1 ने जमीन पर कब्जे और निर्माण का आरोप लगाकर दायर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा का दावा खारिज कर दिया। नावणी निवासी सुरेश कुमार ने बलबीर सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आरोप था कि संयुक्त जमीन पर बनी पुरानी गोशाला को तोड़कर बिना सहमति निर्माण किया जा रहा है। वादी ने खुद और सगरी देवी को गवाह बनाया तथा जमाबंदी और निर्माण स्थल की तस्वीरें पेश कीं। अदालत ने पाया कि कथित कब्जे या निर्माण की जगह और सीमा साबित करने के लिए डिमार्केशन रिपोर्ट, राजस्व साइट प्लान या माप रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तस्वीरों से भी अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों के एकतरफा होने के बावजूद वादी अपने दावे को स्वतंत्र रूप से साबित करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सिविल जज ने दोनों तरह की निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए 22 सितंबर को वाद खारिज कर दिया। दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने के निर्देश दिए गए।
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