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Mandi News: अंधेरे में हमलावर नहीं पहचान सके मां-बेटा, चार आरोपी बरी

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मंडी। घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 मंडी ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। मामला नौ अगस्त 2020 की शाम करीब साढ़े सात बजे गांव पपराहल का है। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। मामले में महिला थाना भ्यूली मंडी में 10 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए। शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने अदालत में किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की। दोनों ने बताया कि घटना के समय अंधेरा था और घर के बाहर 10-12 लोग मौजूद थे। अदालत ने पाया कि पांच कथित चश्मदीद गवाह भी अभियोजन के पक्ष में नहीं आए। अदालत के अनुसार शुरुआती पुलिस सूचना में आरोपियों के नाम दर्ज नहीं थे। अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से चोट की पुष्टि होती है, लेकिन यह साबित नहीं होता कि चोट आरोपियों में से किसी ने पहुंचाई। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने घर में प्रवेश किया, मारपीट या धमकी दी। संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद
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