फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mandi News: बीमा राशि में मां का भी हिस्सा, बहू को 2.41 लाख लौटाने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
मंडी। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत ने बीमा राशि के मामले में मृतक की मां के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू कल्पना वर्मा को 2,41,845.91 रुपये मां रजनी वर्मा को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पॉलिसी में नामिनी बनाए जाने से अन्य कानूनी वारिसों का अधिकार खत्म नहीं होता। मृतक की पत्नी, नाबालिग बेटा और मां कानूनी वारिस थे। बीमा कंपनी ने 7,25,537.74 रुपये पत्नी को दिए थे। अदालत ने मां का एक-तिहाई हिस्सा तय किया। राशि पर वाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें