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Mandi News: हेराेइन रखने के दो दोषियों को चार माह का कारावास

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गोहर(मंडी)। हेरोइन सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को चार-चार महीने के साधारण कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपियों को 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर के न्यायलय ने चच्योट तहसील के भगयार (चैलचौक) निवासी नवीन कुमार और देवेंद्र कुमार के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 और 29 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हें उक्त सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार 13 मई 2018 को पुलिस का दल सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश की अगुवाई में मौवीसेरी सड़क पर बिरोजा डिपो के पास मौजूद था। इसी दौरान दोनों आरोपी एक वाहन में वहां आए। पुलिस ने उन्हें रोका तो आरोपी पुलिस की पूछताछ का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में पुलिस दल को संदेह होने पर वाहन के डैशबोर्ड को चेक किया गया तो इसमें से 0.53 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में लिया था। तहकीकात पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक अनिल गुलेरिया ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए अदालत में 10 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 और 29 के तहत हेरोइन रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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