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बेटी से दुराचार के आरोपी पिता को 20 साल की कारावास

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मंडी। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का अभियोग साबित होने पर आरोपी पिता के खिलाफ भादंस की धारा 376 (दो)(एन) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत बीस-बीस साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी उदय सिंह ने बताया कि 19 जुलाई 2021 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ एक सप्ताह पहले गलत काम किया था।
इतना ही नहीं आरोपी ने एक साल पहले भी दो बार उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने 12 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाकर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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