सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर न्यायालय ने घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास और 15 हजार जुर्माना देने का फैसला सुनाया है। चमन लाल पुत्र जेठू राम निवासी राउड़ी ग्राम पंचायत बटबाड़ा पर आरोप था कि उसने वर्ष 2013 में एक घर में घुस कर महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़ित महिला की ओर से थाना सुंदरनगर में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामला अदालत में पहुंचने पर आरोपी पर लगाये गए आरोप प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हितेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी को एक साल का कारावास व पंद्रह हजार का जुर्माना का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।