मंडी। अदालत के आदेशों के बाद एक नामी वाहन के शोरूम प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि गाड़ी को एक्सचेंज करने के आफर के दौरान पुरानी गाड़ी के कागज थमा दिए गए। जबकि ली गई गाड़ी के इंजन और अस्थायी नंबर में भी खामियां हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 4 मंडी के आदेशानुसार शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी गांव मैहर चौहटा की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट में दायर शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अपनी बोलेरो गाड़ी को एक्सचेंज करके सूमो गाड़ी सतलुज मोटर से ली थी। आरोप है कि शिकायतकर्ता को गाड़ी के सभी कागजात किसी अन्य गाड़ी के थमा दिए तथा ली गई गाड़ी के इंजन नंबर और अस्थाई नंबर में भी खामियां पाई गईं तथा शिकायतकर्ता को नई गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी और जाली दस्तावेज देकर ठगी की है। एसपी मंडी गुरदेव चंद ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, सतलुज मोटर के जीएम भोपाल सिंह जम्वाल का कहना है कि नियमों के तहत ही वाहन दिया गया है और सौंपा गया वाहन नया है। उन्होंने कहा कि शिकायत झूठी है। पहले भी मामला कंज्यूमर फोरम से बरी हो चुका है।
स्कूल गई छात्रा घर नहीं लौटी
करसोग (मंडी)। स्कूल गई छात्रा घर नहीं लौटी है। पुलिस ने शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता का कहना है कि सुबह साढ़े नौ बजे उसकी बेटी स्कूल गई थी, जोकि घर वापस नहीं आई है। शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया है। एसपी मंडी गुरदेव चंद ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।