जोगिंद्रनगर (मंडी)। बीड रोड स्थित शराब के ठेके में काम करने वाले एक व्यक्ति को एक बंदर को पिंजरे में कैद करना महंगा पड़ गया। शिकायत पर पुलिस ने ठेका कर्मी पर पशु क्रूूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह डोगरा को इस संदर्भ में शिकायत मिली थी। जब शिकायत पुख्ता हुई तो उन्होंने पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा। इसमें आरोप लगाए गए कि अरुण कुमार गांव तल्केहड़ जिला कांगड़ा ने बीड रोड स्थित शराब ठेके के स्टोर में एक बंदर को पिंजरे में कैद करके रखा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की और मामला सही पाया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और धारा 11 पशु अत्याचार अधिनियम के तहत थाना जोगिंद्रनगर में मामला दर्ज किया है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी जोगिंद्रनगर संदीप शर्मा ने की है।