मंडी। चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी ने शिकायत समय से पहले दायर होने पर खारिज कर दी। हंस राज चंदेल ने 1.45 लाख रुपये का चेक बाउंस होने का मामला दायर किया था। अदालत ने पाया कि पांच फरवरी 2020 को कानूनी नोटिस भेजा गया और उसकी वास्तविक तामील की तारीख का कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऐसे में नोटिस छह मार्च 2020 को तामील मानते हुए उसी दिन दायर शिकायत को समय से पहले माना गया। अदालत ने शिकायतकर्ता को कानून के अनुसार नई शिकायत दायर करने की छूट दी। संवाद