जोगिंद्रनगर (मंडी)। व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर के अध्यक्ष पद के चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि के कारोबारियों को अध्यक्ष पद के नामांकन का अधिकार नहीं मिलेगा। चुनाव समिति की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के किसी भी पुलिस थाने में आरोपी पाए जाने वाले कारोबारी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी नहीं माना जाएगा। समिति संयोजक ओम मरवाह, सह संयोजक कृष्ण शर्मा ने बताया कि निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 24 जून तक अध्यक्ष पद के दावेदारों के नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। 25 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए जिन दावेदारों ने नामांकन दर्ज करवाए हैं, उन्हें चुनाव चिह्न देकर अधिकारिक स्वीकृति चुनाव समिति की ओर से दी जाएगी। समिति संयोजक ने बताया कि व्यापार मंडल में पंजीकृत मतदाताओं को ही वोट का अधिकार दिया जाएगा। इसमें एक व्यवसाय की श्रेणी में केवल एक ही कारोबारी वोट करेगा। पंजीकृत नए व्यापारियों को अपने व्यवसाय की किस्म और संबंधित विभाग के द्वारा पंजीकरण की प्रतिलिपी भी दर्शानी होगी। बिना पंजीकरण मतदाताओं का वोट स्वीकार नहीं होगा। समिति के सह संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि बीते एक सप्ताह में दर्ज हुए पंजीकरण के साथ कारोबारियों की संख्या अब 600 तक पहुंच चुकी है जबकि पूर्व में हुए चुनाव में इनकी संख्या 522 थी। 24 जून तक नए कारोबारियों का पंजीकरण जारी रहेगा। बैठक में मौजूद सदस्य सतवीर, संदीप सोना, राजेश कुमार, अनूप सूद, मातुल बहल ने व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी।