मंडी। उपमंडलाधिकारी चंद्र प्रकाश की ओर से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, जलक्रीड़ा और अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। 15 सितंबर तक सदर मंडी क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग, जलक्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजित करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में नगर निगम मंडी के आयुक्त, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार कटौला, बीबीएमबी पंडोह के अधिशासी अभियंता, खंड विकास अधिकारी सदर और सदर पुलिस थाना निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। संवाद