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Mandi News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी

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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा पार्थ जैन की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि आरोपी एक निजी बैंक में कार्यरत है। बैंक की विभिन्न योजनाओं के तहत वह लोगाें से पैसे इकट्ठा करके ब्याज पर राशि वापस भी करता है। आरोपी के कहने पर शिकायतकर्ता ने बैंक में एक आरडी खाता खुलवाया। आरडी की परिपक्वता होने पर आरोपी ने उसे 43 हजार रुपये का चेक दिया। चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर भी हैं। पीड़ित ने चेक बैंक में लगाया लेकिन बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने की सूचना मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय के माध्यम से आरोपी को एक कानूनी नोटिस भेजा। इसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया। नोटिस मिलने के बावजूद आरोपी ने कोई भुगतान नहीं किया। नतीजतन, पीड़ित ने फिर से न्यायालय में याचिका लगाई। याचिका पर विस्तार से सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों और गवाहों के अभाव में चेक बाउंस के मामले में आरोपी को बरी कर दिया।
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