मंडी। चुनावी दौर में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के स्टेशन नहीं छोडे़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना मंजूरी के स्टेशन से बाहर जाने पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिर सकती है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऋग्वेद ठाकुर ने सोमवार को जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने आदेशों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव आयोग के निर्देशानुरूप जारी किए गए हैं, जो सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित पुलिस बल पर भी लागू होंगे। आदेश को तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र में 2079 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। इसमें चंबा के भरमौर में 145 जबकि लाहुल स्पीति में 92 मतदान केंद्र स्थापित होंगे। कुल्लू जिले के मनाली में 109, कुल्लू 151, बंजार में 145, आनी में 139 केंद्र बनाए जाएंगे। मंडी जिला के सुंदरनगर में 105, करसोग में 104, नाचन 113, सराज में 129, द्रंग 128, जोगिंद्रनगर 130, मंडी 104, बल्ह 99, सरकाघाट 110 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। शिमला के रामपुर में 150 और किन्नौर जिले में 126 मतदान केंद्र स्थापित होंगे। इन स्टेशन में करीब 7000 कर्मचारी ड्यूटी देंगे।
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