सरकाघाट (मंडी)। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मंडी के सरकाघाट बैंच ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत मामले की सुनवाई करते हुए गाड़ी के चालक और मालिक को संयुक्त रूप से 3.93 लाख हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि शिकायत के दिन से लेकर जब तक पूरी दी नहीं जाती तब तक 7 फीसदी ब्याज सहित देने के भी आदेश हैं। मामले के अनुसार साल 2014 में रविंद्र कुमार पुत्र रघुनाथ गांव और डाकघर कोठुआ ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाते हुए ललाणा गलू के पास रमेश चंद पुत्र गुस्साऊ को टक्कर मार दी थी। इससे रमेश चंद्र चालीस फीसदी विकलांग हो गया। रमेश मढी में ढाबा चलाता था लेकिन दिव्यांग होने के बाद ढाबा चलाने में असमर्थ हो गया। उधर, मामले की पैरवी वादी की तरफ से अधिवक्ता रितेश भारद्वाज ने की। गाड़ी की मालिक चालक की पत्नी है। मामला निजी वाहन से संबंधित होने के कारण मालिक और ड्राइवर दोनों को हर्जाना देने के आदेश हुए हैं। इन दोनों को फैसले के 45 दिनों के अंदर तय हर्जाना ब्याज सहित अदालत में जमा करवाना होगा।