सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान 1 जनवरी 2006 से मूल वेतन की 50 फीसदी पेंशन न देने की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सचिव वित्त और सचिव सामान्य प्रशासन को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस संबंध में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत दर्ज की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया गया है। अधिवक्ता राज कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 6 अप्रैल 2016 की केंद्र की अधिसूचना के आधार पर अंतिम वेतन का 50 फीसदी रिवाइज्ड पेंशन विभाग 1 जनवरी 2006 से नहीं दे रहा है। इन याचिकाओं में बाली राम सेवानिवृत्त टीजीटी, अमर सिंह सेवानिवृत्त रेंजर, बलबीर सिंह सेवानिवृत्त टीजीटी, हेम राज पीईटी तथा कौशल्या देवी जेबीटी और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधीक्षक रमेश कुमार गुप्ता ने भी याचिका दायर करते हुए कहा था कि वे 2006 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, परंतु विभाग उन्हें रिवाइज्ड 50 फीसदी उनकी सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन के आधार पर पेंशन नहीं दी जा रही है।
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