चेक बाउंस पर कारोबारी को एक साल कैद
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 6,10,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मंडी के रामनगर मुहल्ला निवासी जगदीप सिंह की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बल्ह क्षेत्र के गागल निवासी आरोपी ब्रह्म देव सैनी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि के 6,10,000 रुपये शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना राशि अदा किए जाएंगे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी ब्रह्म देव ने 2006-07 में शिकायतकर्ता जगदीप सिंह से व्यापार के सिलसिले में 6 लाख रुपयेकी राशि उधार ली थी। शिकायतकर्ता के राशि वापस लौटाने के कहने पर आरोपी ने उन्हें एक चेक जारी किया था। जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया था।