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चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह का कारावास

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मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को तीन माह का साधारण कारावास और 67,800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। दोषी से प्राप्त जुर्माना राशि में से 57,800 रुपये शिकायतकर्ता को बतौर हर्जाना दिया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान की अदालत ने बल्ह तहसील के नागचला निवासी मनोहर लाल की शिकायत पर जिला कुल्लू के हाथीथान भुंतर निवासी हीरा लाल को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता एसके आर्य के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार दोषी हीरा लाल ने शिकायतकर्ता से 57800 रुपये की राशि उधार मां गकर इसे दो माह में लौटाने का आश्वासन दिया था। हीरा लाल ने राशि को लौटाने के लिए शिकायतकर्ता को चेक दिया। चेक बाउंस हो गया। मनोहर लाल ने उसे कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा। शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से हीरा लाल पर चेक बाउंस का अभियोग साबित हुआ। इसके चलते अदालत ने हीरा लाल को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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