गोहर (मंडी)। दुकान का ताला तोड़कर प्रवेश करने के मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने दो आरोपियों को तलब किया है। आरोपियों को 27 नवंबर को सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चच्योट (गोहर) अशोक कुमार के न्यायालय ने थुनाग तहसील के खुमराड़ निवासी मोती राम की शिकायत का संज्ञान लेते हुए भादंसं की धारा 448, 453 और 506 के तहत जूढ निवासी पूर्ण चंद और खेलधार (थुनाग) निवासी नानक चंद को अदालत में तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों को तलब किए जाने के पर्याप्त कारण हैं। अधिवक्ता रवि बधान के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता मोती राम की जमीन गांव खुमराड़ में स्थित है। इस भूमि पर उनके पिता ने मिट्टी की कच्ची दुकान बनाई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 29 मई 2017 को उक्त आरोपियों ने निर्माण कार्य शुरू किया और उनकी दुकान पर कब्जा करने की नीयत से इसके अंदर पिलर खडे़ कर दिए। जिस पर शिकायतकर्ता ने गोहर स्थित न्यायालय में दीवानी मामला दायर किया था। अदालत ने आरोपियों के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया था। बावजूद आरोपियों ने 28 जून 2017 को दुकान का ताला तोड़कर वहां अपनी वस्तुएं रख दीं। जब शिकायतकर्ता ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे डराया धमकाया। शिकायतकर्ता ने गोहर थाना पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण अदालत में शिकायत दर्ज करवाई।