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मारपीट के दोषी को दो साल कारावास

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सरकाघाट (मंडी)। महिला से मारपीट के आरोपी को दोषी करार देते हुए सरकाघाट कोर्ट नंबर दो ने दो साल कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार और आशीष कुमार ने की। उनके अनुसार रजनी देवी ने 15 मार्च 2013 को पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसी दिन सुबह नौ बजे जब वह घास काटने कौहण गांव गई थी तो मुंशी राम गांव रोसो डाकघर सधोट ने उसके साथ गाली गलौज किया। सरिये से वार किया, जिससे उसे चोटें आईं। उसने भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी ने मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 325 आईपीसी के तहत 2 साल सजा और 1000 जुर्माना, 323 आईपीसी के तहत एक हजार जुर्माना, 341 आईपीसी के तहत 500 रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश सुनाए हैं।

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