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उपभोक्ता को नया फोन या राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश

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सुंदरनगर (मंडी)। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम मंडी ने विक्रेता को नया मोबाइल हैंडसेट प्रदान करने या उसका विक्रय मूल्य 14 हजार 500 रुपये 18 प्रतिशत ब्याज दर सहित उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं। 20 हजार हर्जाना और 15 हजार अदालत खर्च भी देना होगा। शिकायतकर्ता शशि पाल के एडवोकेट महेश वर्मा और कमलेश ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ता ने जनता इलेक्ट्रॉनिक भोजपुर सुंदरनगर से जियोनी कंपनी का एक मोबाइल फोन 14 हजार 500 रुपये में एक साल की वारंटी के साथ खरीदा था। मोबाइल फोन खरीदने के 4-5 दिन के बाद ही उसमें खराबी आनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता को मोबाइल विक्रेता ने जियोनी कंपनी के सुंदरनगर स्थित अधिकारिक रिपेयर सेंटर राशिका न्यूकेशन में फोन को ठीक करवाने के लिए कहा। लेकिन बार-बार मोबाइल फोन को ठीक करवाने के बाद उसमें वही समस्या आ जाती थी। शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन में खराबी आने और ठीक करवाने के लिए बार-बार रिपेयर सेंटर के चक्कर लगाने से विक्रेता व कंपनी द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ी। जिस पर उसने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम मंडी में शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर सुनवाई के बाद फोर्म ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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