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एसबीआई को 50 हजार 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश

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सुंदरनगर (मंडी)। जिला उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई सुंदरनगर की भोजपुर और सीसीपीसी 11, संसद मार्ग नई दिल्ली-1 शाखाओं को चेक अपने पास लापरवाही से रखने पर 50 हजार 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित बतौर चेक राशि हिस्सा, 10 हजार मुआवजा और 5 हजार अदालत खर्च शिकायतकर्ता को अदा करने का फैसला सुनाया है। केशव ठाकुर पुत्र मनोहर लाल निवासी धारंडा, डाकघर सुंदरनगर ने एडवोकेट जितेंद्र ठाकुर और कीर्ती ठाकुर के माध्यम से उपरोक्त बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम मंडी में शिकायत दर्ज करवाई थी। एडवोकेट कीर्ती ठाकुर ने बताया कि तुषार चौधरी ने शिकायतकर्ता को आईसीआईसीआई बैंक शाखा गुड़गांव का दो लाख का एक चेक दिया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए उपरोक्त चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुंदरनगर की भोजपुर शाखा को दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुंदरनगर की भोजपुर शाखा ने चेक आगामी कार्रवाई के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली-1 शाखा को भेज दिया। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली शाखा को चेक प्राप्त हो गया था। लेकिन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली शाखा ने चेक आउट डेटिड होने के कारण खारिज कर दिया। कीर्ती ठाकुर ने बताया कि नई दिल्ली शाखा ने चेक अपने पास लापरवाही से रखे रखा जिस कारण चेक आउट डेटिड हो गया। उन्होंने बताया कि बैंक की लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान नहीं हो सका और एनआई एक्ट में तुषार चौधरी के खिलाफ न्यायालय में भी केस दर्ज नहीं कर पाया। जबकि जब बैंक के पास चेक जमा करवाया गया था वह आउट डेटिड नहीं था। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिस पर पेश साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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