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Mandi News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, एक लाख रुपये हर्जाना की सजा

Thu, 19 Jan 2023 10:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी

सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के समसोह (गाहर) गांव निवासी अजय कुमार को भादंसं की धारा 376 (3) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बीस-बीस साल के कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के समसोह (गाहर) गांव निवासी अजय कुमार को भादंसं की धारा 376 (3) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बीस-बीस साल के कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी द्वारा हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6-6 माह तक का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 जुलाई, 2022 को पीड़िता को उसके परिजन पुलिस थाना में आए थे। यहां पर पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह दस जमा एक की छात्रा है। वह जनवरी 2022 में आरोपी की दोस्त बन गई। क्योंकि आरोपी उसके स्कूल के गिर्द घूमता रहता था। इसके बाद वे एक-दूसरे से मोबाइल पर बातें करने लगे।

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एक मार्च 2022 को आरोपी ने मिलने के लिए उसे मंडी बुलाया। जब वह मंडी पहुंची तो आरोपी उसे अपने क्वार्टर में ले गया। यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने डर के कारण किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उसने आरोपी से बात करनी बंद कर दी। इसके बाद मेडिकल जांच में प्रसव होने का पता चलने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक चानन सिंह ने 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से दोषी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई।

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