मंडी। जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तैनात अप्रशिक्षित बीएड शिक्षकों को भी शिक्षा विभाग डीएलएड की तर्ज पर छह माह का ब्रिज कोर्स करवाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह अनिवार्य हो गया है। कोर्स करने के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यह पोर्टल 30 नवंबर तक पंजीकरण के लिए खुला रहेगा। यदि समय पर शिक्षक इस पोर्टल में पंजीकरण नहीं करते हैं तो भविष्य में उनकी सेवाएं भी विभाग खत्म कर सकता है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा ने कहा कि जिला मंडी के सभी निजी और सरकारी पाठशालाओं को सूचित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर कार्यरत जिन शिक्षकों की योग्यता निशुल्क: और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा हिमाचल प्रदेश निशुल्क: और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के खंड 23 की उपधारा (1) के अनुरूप नहीं है और दो वर्षीय बीएड का कोर्स किया हुआ है, ऐसे शिक्षक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 30 नवंबर से पहले-पहले एनआईओएस पोर्टल पर रजिस्टर होना पड़ेगा। अन्यथा शिक्षा का अधिकार के तहत उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस के निम्न पोर्टल पर 30 नवंबर तक रजिस्टर करें ताकि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित न रहे।