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सुंदरनगर के पौड़ा कोठी पंचायत की प्रधान पद से निलंबित

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अमर उजाला ब्यूरो
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सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर मंडल के तहत ग्राम पंचायत पौड़ा कोठी की प्रधान चंद्रेश कुमारी को प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया है। पंचायत प्रधान पर कर्तव्यों की पालना न करने और अपने पद का दुरुपयोग कर और सोलर लाइट सहित अन्य सामग्री की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों पर प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी करार देते हुए जिला पंचायत अधिकारी मंडी ने अधिनियम 1994 की धारा 145 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत प्रधान को आदेश दिए कि अगर पंचायत का कोई अभिलेख, धन संपत्ति और सामग्री हो तो वह तत्काल पंचायत को सौंपी जाए। प्रधान के खिलाफ कार्रवाई पंचायत राज अधिनियम के अनुसार खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर और एसईबीपीओ की ओर से की गई जांच की रिपोर्ट के बाद की गई है। प्रधान को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद प्रधान ग्राम पंचायत पौड़ा कोठी ने अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया था। इसमें प्रधान चंद्रेश कुमारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। विकास खंड अधिकारी सुंदरनगर की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने कार्रवाई अमल में लाई है। वहीं, अब इस निलंबन के बाद तत्कालीन पंचायत सचिव पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। उधर, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने कहा कि उक्त तथ्यों के आधार पर विभाग ने चंद्रेश कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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