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आठ साल की सेवा के बाद आठ बेलदारों को नियमित करे विभाग

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मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के आठ बेलदारों को आठ साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा की बेंच ने मंडी सर्किट के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पधर डिविजन में कार्यरत बेलदार कर्म सिंह, होशियार सिंह, रोशन लाल, विजय कुमार, जगदीश चंद, निहाल सिंह, धर्म पाल और राजेश कुमार की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उक्त आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने आईपीएच विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को उनके सेवाकाल के 8 साल पूरे होने पर नियमित करने के लिए तीन माह के भीतर विचार करे। ट्रिब्यूनल ने याचिका से तीन साल पहले तक के वित्तीय नुकसान को भी अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता श्रीराम विश्वनाथ भारद्वाज के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिकाओं के अनुसार उक्त बेलदार आईपीएच विभाग में दैनिक वेतनभोगी बेलदार के रूप में कार्यरत थे। उन्हें आठ साल पूरे होने पर नियमित बेलदार नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें देरी से नियमित किया गया। इसके चलते उन्होंने विभागीय आदेशों को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने याचिकाओं को स्वीकारते हुए संबंधित विभाग को आठ साल की अवधि के बाद से उक्त बेलदारों को नियमित करने के निर्देशों सहित याचिकाएं दायर करने से तीन साल पूर्व के वित्तीय लाभ भी अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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