सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस के मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर विवेक खनाल की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को छह माह के कारावास के साथ शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता सत्यदेव राय निवासी खरीहड़ी, सुंदरनगर ने अधिवक्ता नरेंद्र चंदेल के माध्यम से दोषी संजीव कुमार निवासी 17/3, न्यू बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता नरेंद्र चंदेल ने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को एक 3 लाख रुपये का चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया। दोषी केस के दौरान भी शिकायतकर्ता को उपरोक्त राशि लौटाने में असफल रहा। इस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को छह माह का साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। हर्जाना नहीं देने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।