सरकाघाट (मंडी)। अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और सवारियों को जख्मी करने के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार माह की कैद की सजा सुनाई है। उसे दो हजार जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1 हरमेश कुमार की अदालत ने दोषी विजय कुमार उर्फ विक्की निवासी पडारना को लापरवाही से गाड़ी चलाने और गाड़ी के पलट जाने पर उसमें सवार लोगों के घायल होने पर 2000 रुपये जुर्माना औश्र 4 माह की जेल की सजा सुनाई है। मामला 24 मार्च 2010 का है। उस समय विक्की अपनी गाड़ी में सवारियों को ले जा रहा था और गाड़ी को लापरवाही से चला रहा था। गाड़ी लौंगणी के पास पलट गई। इस पर शिकायतकर्ता एक महिला शांता देवी ने चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने सरकाघाट कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक अशीष शर्मा ने की।