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अदालत के आदेश पर ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज

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अदालत के आदेश पर ठेकेदार के खिलाफ केस
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सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर के आदेश पर सुंदरनगर थाना में एक ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दया राम नामक शख्स ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाकर दलीप सिंह पुत्र मदन लाल निवासी लालग डा. सेरी कोठी तहसील सुंदरनगर पर आरोप लगाया था कि उसने 2014 से 2017 तक पंचायत में विभिन्न कार्यों का ठेका लिया था। लेकिन, उसने अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। इससे पंचायत का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। इस पर अदालत ने सुंदरनगर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर मामला का अन्वेषण करने के आदेश जारी किए हैं। थाना प्रभारी गुरबचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 465, 467 व 468 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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