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चेक बाउंस पर दोषी को छह माह कैद

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मंडी। चेक बाउंस के तीन मामलों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को छह माह तथा तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 2 लाख 35 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। इसमें से 2 लाख 5 हजार रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा करना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान की अदालत ने बल्ह तहसील के डडौर ढाबण निवासी राज कुमार पुत्र देव राज की ओर से दायर तीन शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के सुराहड़ मझवाड निवासी धन देव को छह माह और तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा तथा 1,10,000 तथा 65,000 और 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर उसे तीन-तीन माह और एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त जुर्माना राशि में से 2,05,000 रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा किया जाएगा। अधिवक्ता टीसी गोयल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार शिकायतकर्ता ने 28 दिसंबर 2011 को धन देव को अपना ट्रैक्टर बेचा था। इसकी कीमत अदा करने के लिए धन देव ने चेक दिए थे। ये चेक बाउंस हो गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के अभियोग साबित हुए हैं। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।
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