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शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध : डीसी

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से पहले 48 घंटे की अवधि और मतगणना दिवस तक शराब की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग हाउस, शराब की दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर भी लागू रहेगा। प्रथम चरण में 24 से 26 मई तक तिंदी, तिंगरेट, त्रिलोकनाथ, मूरिंग, नालडा, गोहरमा, रानिका, कारदंग, मूलिंग, दारचा, कोकसर सहित केलांग पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 26 से 28 मई तक सलग्रां, चिमरेट, उदयपुर, थिरोट, जुंडा, जोबरंग, वारपा, गौशल, गोंधला, कोलोंग, सिस्सू सहित यूरनाथ पंचायत और तीसरे चरण में 28 से 30 मई तक मडग्रां, शकोली, किशोरी, जाहलमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबोग तथा शूलिंग पंचायत क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अतिरिक्त 31 मई को केलांग में मतगणना परिणाम घोषित होने तक शराब की बिक्री एवं वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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