कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो हरीश शर्मा की अदालत ने वीरवार को एक चरस तस्करी के मामले में महिला सहित चार लोगों को कारावास की सजा सुनाई। इसमें तीन लोगों को एक साल की कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना किया है।
सह आरोपी महिला को छह माह की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 2019 में पुलिस की टीम ने नाका लगाया था।
एक वाहन को निरीक्षण के लिए रोका। इसमें एक किलो 404 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना बंजार में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान जिला अदालत में पेश किया गया।
अब कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कुल्लू दो ने तीन लोगों सहित एक महिला सह आरोपी को दोषी करार देते उपरेाक्त सजा सुनाई। उन्हें 1,000-1,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। मामले की पैरवी उप न्यायवादी कुल्लू अनुज शर्मा ने की। संवाद