कुल्लू। ढालपुर से लेकर सर्किट हाउस तक सड़क में रखी गई निर्माण सामग्री ईंट, बजरी, रेत को तुरंत हटाया जाए। ढालपुर चौक से लेकर सर्किट हाउस तक किसी तरह की सामग्री लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ये आदेश उपायुक्त आशुतोष गर्ग की ओर से जारी किए गए हैं। जारी आदेश में नगर परिषद को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही लोडिंग और अनलोडिंग के लिए नई साइट का चयन सात दिन के अंदर करने को कहा गया है। चिह्नित साइट पर ही लोग निर्माण सामग्री रख सकेंगे।
ढालपुर प्रदर्शनी मैदान के साथ लगती सड़क में रेत और बजरी के ढेर लगे रहते हैं। यहां से घोड़ों पर रेत और बजरी लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। अब आदेश के बाद ढालपुर चौक से लेकर सर्किट हाउस तक सामान रखने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बार दशहरा में 15 से अधिक देशों के मेहमान आ रहे हैं।
ऐसे में शहर में निर्माण सामग्री आदि के चलते ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा न पड़े, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता को आदेश दिए गए हैं कि अवैध रूप से सड़क में डंप करने वालों पर कार्रवाई की जाए। सड़क का लगातार निरीक्षण करें, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। संवाद