मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाहौल-स्पीति और कुल्लू की अदालत ने झारखंड निवासी एक आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर एक साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसे एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी राजा उद्धव को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी महेंद्र ने बताया कि हालांकि आरोपी पक्ष ने कई बहाने लगाए लेकिन ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने उक्त सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले एक अरसे से फरार चल रहा था। लेकिन भुंतर पुलिस ने उसे पकड़ कर सलाखों के पीछे डालने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोटे में चालान पेश होने के बाद जज ने गुण और दोष के आधार पर उसे दोषी मान एक साल की सजा सुनाई है।