अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू।
अतिरिक्त सेशन जज कुल्लू जिया लाल ने हत्या के प्रयास मामले में दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने पांच हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की सूरत पर दो माह कैद भुगतनी होगी। 2015 में टूरिस्ट ने एक व्यक्ति को चाकू से जानलेवा हमला किया था।
मनाली के वशिष्ठ में अंशु पुत्र संजीव के एक टूअर एंड ट्रेवलर कार्यालय में 14 मई, 2015 को एक पर्यटक आया। उसने चरस वाली सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इस पर अंशु ने मना कर दिया लेकिन पर्यटक भड़क गया और उसने कार्यालय में सिगरेट पीने की बात कही। इस बीच एकाएक उसने जेब से चाकू निकाला और बाईं पसली में घोंप दिया।
इस से अंशु बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लोगों ने आरोपी कर्ण भाटिया पुत्र जगदीश भाटिया निवासी सूरत गुजरात को मौके पर ही पकड़ लिया। इस संबंध में मनाली उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि मामले में आठ गवाहों को पेश किया गया।