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चरस तस्करी के दोषी नेपाली को एक साल का कारावास

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चरस तस्करी के दोषी नेपाली
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को एक साल का कारावास
15 हजार जुर्माना नहीं देने पर होगी चार माह की अतिरिक्त कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। भुंतर पुलिस ने आरोपी को 311 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था।
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इस संबंध में जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2016 को एएसआई राम लाल व अन्य पुलिस कर्मियों की टीम सब्जी मंडी भुंतर के पास पेट्रोलिंग और नाकाबंदी पर थी। तभी रात करीब 10:30 बजे पारला भुंतर की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था पुलिस को देख वह घबरा गया और वापस मुड़कर भाग गया लेकिन पुलिस टीम से उसे कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। शक होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम तिलक बुधा बताया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो एक पैकेट से दो प्लास्टिक में लपेट कर रखी 311 ग्राम चरस बरामद की। जिस पर पुलिस ने भुंतर थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और एक साल का कारावास व 15 हजार जुर्माने के आदेश दिए। उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि मामले में छह गवाहों को पेश किया गया है।
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