मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाहौल-स्पीति और कुल्लू की अदालत ने दिए आदेश
एसबीआई की ढालपुर शाखा ने महिला पर लगाया है धोखाधड़ी का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। पुलिस थाना कुल्लू में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाहौल-स्पीति एवं कुल्लू की अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ की ढालपुर शाखा की ओर से एक महिला के खिलाफ राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बैंक के अनुसार आरोपी महिला ने अक्तूबर 2023 को 4,75,000 रुपये का ऋण लिया था। इसमें सीसी लिमिट और टर्म लोन शामिल था। ऋण राशि मशीनरी और कच्चा माल खरीदने के लिए जारी की गई थी लेकिन जब इसका निरीक्षण किया तो इकाई बंद पाई गई। आरोपी की ओर से किस्तों का भुगतान न करने पर खाता को मई 2024 को एनपीए घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर सदर थाना कुल्लू में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।