कुल्लू। जिला कुल्लू में जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी कुल्लू राकेश कंवर ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने दैनिक उपयोगी वस्तुओं की दर निर्धारित करते हुए बताया कि बकरे तथा भेड़े के मांस (चर्बी सहित) की कीमत 280 रुपये प्रति किलो, सुअर का मांस 110 रुपये प्रतिकिलो, चिकन ब्रॉयलर 170 रुपये, मछली 120 और फ्राइड मछली का मूल्य 180 रुपये प्रतिकिलो होगा। ढाबों और अन्य भोजनालयों में तंदूरी चपाती 5 रुपये, तवे वाली चपाती चार रुपये, परांठा 15 रुपये तथा सादा परांठा 12 रुपये, दो पूरी चने समेत का दाम 25 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार चावल, चपाती, दाल, सब्जी और कढ़ी के साथ 50 रुपये पूरी खुराक, चावल परमल प्रति प्लेट 20 रुपये, दाल सादा 20 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 30 रुपये, सब्जी स्पेशल 35 रुपये प्रति प्लेट, पालक या मटर पनीर 50 रुपये, मीट पका हुआ दो सौ ग्राम के 5 पीस 80 रुपये तथा चिकन करी 65 रुपये प्रति प्लेट रेट तय किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दूध लोकल 30 रुपये लीटर, उबला दूध 32 रुपये, दही 50 रुपये प्रति किलो तथा पनीर की कीमत प्रति किलोग्राम 240 रुपये निर्धारित की गई है। शीत पेय के दाम अंकित मूल्य के हिसाब से वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोकल सोडा का मूल्य छह रुपये प्रति बोतल निर्धारित किया गया है। कंवर ने कहा है कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर यह मूल्य सूची लगाकर रखें। अगर कोई दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।