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हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगी पिरडी मामले की रिपोर्ट

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हाईकोर्ट ने दो हफ्तों में मांगी कूड़ा
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कचरा निष्पादन व्यवस्था की रिपोर्ट
ठोस तरल कचरा प्रबंधन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट सख्त
कुल्लू सहित कई जिलों के उपायुक्तों को कोर्ट ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। ठोस तरल कचरा प्रबंधन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में ठोस कूड़े-कचरे को सही तरीके से निष्पादन की व्यवस्था न होने से हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में इसकी रिपोर्ट देने का कहा गया है। इसमें कुल्लू जिला भी शामिल है। हाईकोर्ट ने कुल्लू के पिरडी कूड़ा संयंत्र को लेकर एनजीटी की ओर से दिए गए आदेश का पालन करने को कहा है। पांच जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई में उपायुक्त कुल्लू को 19 जून 2017 के आदेशों का पालन करने को कहा है। मामले को लेकर उपायुक्त ने पिरडी स्थित कूड़ा संयंत्र को लेकर कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दी, जिसमें नगर परिषद कुल्लू को कूड़ा डंपिंग के लिए कोई भी पंचायत एनओसी नहीं दे रही है, इस कारण कूड़े का सही तरीके से निष्पादन न डंपिंग नहीं हो रहा है। कोर्ट ने उपायुक्त कुल्लू को अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर जल्द नई साइट ढूंढने को कहा गया है। इसका जवाब दो हफ्ते में हाईकोर्ट में देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई पंचायत किसी तरह का टालमटौल करती है तो उस पंचायत का नाम कोर्ट में दिया जाएगा। जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कुल्लू ने जिन पंचायतों में कूड़ा-कचरा केा डंप करने के लिए नई साइट को देखा गया उन पंचायतों में 12 और 13 जनवरी को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएग। कहा कि जो पंचायतें आदेशों का पालन नहीं करेंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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