धर्मशाला में चुनाव डयूटी पर जाने से वाली पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग बूथ को रवाना होते हुए।
- फोटो : Kangra
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर वीरवार शाम पांच बजे से प्रचार का शोर थम गया है। जिला कांगड़ा में 13 नवंबर तक लिए धारा-144 लगा दी गई है। अब एक साथ पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिले में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से इकट्ठे होने और जन सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 10 नवंबर को सायं 5 बजे से 13 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि ये आदेश आर्म्ड, पैरा मिलिट्री फोर्स, गृह रक्षकों, पुलिस के जवानों, राष्ट्रीयकृत और शेड्यूल कामर्शियल बैंकों के गार्ड्स सहित कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव को लेकर अंतिम 48 घंटों में घर-घर प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है।
शराब की बिक्री और वितरण पर भी पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत कांगड़ा जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ जिले में मतदान केंद्र के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले राज्य से लगते क्षेत्रों में भी शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।