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Kangra News: पुराना मोबाइल फोन बेचने पर ब्याज सहित राशि लौटाए दुकानदार

Wed, 01 Nov 2023 12:55 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने एमएस नीरज टाइम एंड मोबाइल क्लीनिक को उपभोक्ता को पुराना आईफोन बेचने और उसका बिल मुहैया न करवाने पर 45 दिन के भीतर नौ फीसदी ब्याज के साथ 24,999 रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मोबाइल क्लीनिक संचालक को शिकायतकर्ता को 7,500 रुपये न्यायलयी शुल्क के रूप में भी देने होंगे।
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जानकारी के अनुसार विजय कुमार निवासी गांव भट्ट डाकघर खरोटा ज्वाली जिला कांगड़ा ने उपभोक्ता आयोग में दर्ज अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने पठानकोट रोड जसूर स्थित एक दुकान से एक लाख छह हजार रुपये का आईफोन खरीदा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि आईफोन की सभी किस्तों की अदायगी किए जाने पर जब बिल की मांग की गई, तो मोबाइल दुकान संचालक ने बिल देने में आनाकानी की। इस दौरान ही आईफोन में दिक्कत आनी भी शुरू हो गई और फोन को मोबाइल स्टोर कांगड़ा में दिखाया गया। हालांकि बिल न होने पर ऑनलाइन वांरटी कार्ड चेक किया गया, जिसमें मोबाइल पुराना पाया गया। मोबाइल का वारंटी पीरियड पहले ही निकल चुका था। इसके चलते शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोर्म में शिकायत दर्ज करवाकर अपनी राशि की मांग की। वहीं उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे राहत दी है।
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