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Kangra News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की कैद

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धर्मशाला। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत से सुनाई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने 2018 में पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी विवेक कुमार उनकी नाबालिग बेटी को शादी करने की नियत से भगा कर ले गया था। इस दौरान उसने नाबालिग से अलग-अलग जगह पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए थे। लगभग चार-पांच दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को घर वापस छोड़ दिया था। पीड़िता ने घर वापस आने के बाद सारी बात अपनी माता को बताई। इसके बाद परिजनों ने आरोपी विवेक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस केस में 24 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।
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