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नाबालिक से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की कैद

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धर्मशाला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने एक विदेशी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पांच हजार रुपये भरने के भी निर्देश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि अगस्त, 2021 में पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत अपने माता-पिता के साथ विदेश से यहां रहने वाली पीड़िता ने छेड़छाड़ को लेकर मामला दर्ज करवाया था। इस दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह जब अपनी बॉक्सिंग की क्लास से वापस आ रही थी तो आरोपी कुलदीप सिंह निवासी गांव रसालपुर तहसील बस्सी (पंजाब) ने उसका पीछा किया। इस दौरान आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ फोटो भी खींचे। इसके बाद आरोपी लगातार उसका पीछा करता रहा और उससे छेड़छाड़ भी की।
पीड़िता ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी कुलदीप सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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