ज्वालामुखी (कांगड़ा)। ज्वालामुखी उपमंडल में ज्वालामुखी शहर, खुंडियां, लगड़ू, मझीन और आसपास के क्षेत्रों और पंचायतों में सुरक्षित दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री सड़कों पर नहीं हो सकेगी। हर कोई अपनी मर्जी से हर जगह पर पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पटाखा बिक्री के लिए स्थान चिह्नित कर दिए गए हैं। पटाखों की ब्रिकी के लिए 12 स्थान निर्धारित किए गए हैं। ज्वालामुखी के खेल मैदान, खुंडियां, लगड़ू, सुराणी, नाहलियां, भड़ोली, ग्लोटी, मझीण आदि क्षेत्रों में भी चिह्नित मैदानों में ही आतिशबाजी और पटाखों की दुकानों को सजाया जा सकेगा। एसडीएम डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही इन स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए समय निर्धारित किया गया है। चिह्नित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आदेशों की अनुपालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।