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चंबा के नशा तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माना

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नशा तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास, 20 हजार जुर्माना
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धर्मशाला। नूरपुर उपमंडल के औंद में 770 ग्राम चरस समेत पकड़े गए चंबा के
नशा तस्कर को न्यायालय ने तीन साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने
की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि 14 अक्टूबर 2012 को नूरपुर पुलिस की टीम बौढ़ के गश्त कर रही थी। इस दौरान रूप सिंह निवासी सिद्धकूंड चंबा दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने कंधे पर एक बैग लटकाकर औंद से बौढ़ की ओर पैदल आ रहा था। जैसे ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी तो रूप सिंह भागने लगा। पुलिस ने रोक कर जब तलाशी ली तो बैग से 770 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंच मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों की बयानों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी रूप लाल को तीन साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
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