डमटाल/इंदौरा (कांगड़ा)। इंदौरा में न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने हादसे के दोषी जीप चालक को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। इंदौरा अदालत के सरकारी वकील सोहम कौशल ने बताया कि 13 जुलाई 2010 को ब्रिज मोहन पुत्र धर्म पाल निवासी सूरजपुर जिला कांगड़ा ने इंदौरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका बेटा राजन बाइक पर सवार होकर डमटाल की तरफ जा रहा था। मोहटली बाजार के नजदीक करीब सुबह 10:30 बजे सामने से आ रही एक जीप ने गलत दिशा में आकर बाइक सवार राजन को टक्कर मार दी और आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया था। घायल राजन को स्थानीय लोग पठानकोट के निजी अस्पताल में लेकर गए लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अमृतसर रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही दीनानगर के करीब उसने दम तोड़ दिया। इंदौरा थाना में आरोपी तिलक राज निवासी बडूखर जिला कांगड़ा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। सभी गवाहों और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी चालक तिलक को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत 3 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, 304 ए के तहत 2 वर्ष की कैद और 500 रुपये जुर्माना, 185 मोटर अधिनियम एक्ट के तहत 1000 रुपये जुर्माना तथा 185 के तहत 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।